भोपाल- मध्यप्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने फिल्म पद्मावत को लेकर सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किये है. गृह विभाग ने रविवार को इस बारे प्रदेश के सभी कलेक्ट्ररों व् पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा है. सरकार ने कलेक्टरों व् एसपी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सिनेमा घरो से 200 मीटर की परिधि में प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए. फिल्म के वितरण प्रदर्शन से संबंधित व्यक्तियो और दर्शको को पुलिस पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराये. कोई भी व्यक्ति सिनेमाघर परिसर में हथियार और विस्फोटक नहीं ले जा सके.
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