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सरोगेसी के लिए भ्रूण या अंडाणु कि बिक्री-खरीदी पर रोक : केंद्र सरकार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता मे बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक मे किराए की कोख (सरोगेसी) के दुरुपयोग रोकने के प्रावधान वाले सरोगेसी नियमन विधेयक 2019 के प्रारूप को मंजूरी दे दी हैं। नियमन मे किराये कि कोख के कमर्शियल उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान हैं। इसमे भ्रूण या अंडाणु कि खरीद-बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संतान पैदा करने मे अक्षम दंपतियों के लिए नैतिक सरोगेसी कि अनुमति होगी। इसके लिए उन्हे कुछ अर्हताओ को पूरा करना होगा। इसमे विवाहित भारतीय दंपतियों को ही किराए कि कोख का लाभ उठाने कि अनुमति होगी। इसमे राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड बनाने का प्रावधान हैं। राज्यो तथा केंद्र प्रदेशों मे राज्य सरोगेसी बोर्ड बनाए जाएगे।

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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