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कलेक्टर के द्वारा लिए गए इंटरव्यू मे पास होने पर ही बनेगा गन लाइसेन्स।

भोपाल।(सुलेखा सिंगोरिया) अब गन लाइसेन्स लेने के लिए आवेदको को देना होगा इंटरव्यू। सभी आवेदको को गन के लाइसेन्स के लिए कलेक्टर को पहले इंटरव्यू देना होगा। साथ ही लाइसेन्स लेने की ठोस वजह भी बतानी होगी। इंटरव्यू मे पास होने के बाद ही गन लाइसेन्स दिया जाएगा। ऐसे  करीब 200 आवेदको को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए 17, 24, 30 जुलाई ओर 7 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए आवेदको को दी गई हैं। इंटरव्यू मे कुछ चुनिंदा सवाल पूछे जाएंगे। जैसे- गन लाइसेन्स क्यो लेना चाहते हो? गन लाइसेन्स लेकर क्या करोगे? कितनी आय है ओर काम क्या करते हो? जितने की गन खरीदोगे, उनती राशि परिवार पर खर्च करोगे तो परिवार खुश होगा? क्या किसी से जान का खतरा है यही है तो किससे?

दरअसल, कलेक्टोरेट मे पिछले तीन सालो से पड़ी गन लाइसेन्स के करीब 200 फाइलों को बाहर निकाल लिया गया हैं। गौरतलब हैं कि वर्तमान मे जिले मे 9 हजार 600 गन लाइसेंसधारी हैं। जिनमे राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेटस, बड़े करोबारी  ओर पुलिस व सैनिक बलो के अफसरो के साथ अन्य लोग शामिल हैं।  गन लाइसेन्स जारी करना कलेक्टर का विशेषाधिकार हैं। जिसके तहत कलेक्टर किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बताए उसके गन लाइसेन्स कि फाइल निरस्त कर सकता हैं। इसके बाद मे संबंधित व्यक्ति को कोर्ट मे अपील करनी पड़ती हैं। हथियार के लाइसेन्स मेंटेन रखने मे कई कानूनी पेंच हैं। जैसे  समय पर रिन्यू, कारतूसों की एंट्री, विधानसभा, सांसद आदि के चुनाव के दौरान हथियार जमा कराना और चुनाव के बाद वापस प्राप्त करना आदि प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती हैं।

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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