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विधायको की वाहन और मकान कर्ज की सीमा हुई दोगुनी।

भोपाल। सरकार ने विधायकों को वाहन और मकान खरीदने के लिए कर्ज की सीमा बढ़ा दी हैं। अब विधायकों को जहां वाहन खरीदी के लिए 10 लाख रुपए की तक की छूट थी उसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए और मकान के लिए जहां अब तक 25 लाख रुपए तक का कर्ज लेने की पात्रता थी वहाँ बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव के अनुसार विधायक को कर्ज पर 4%  ब्याज की राशि जमा करना होगी। यदि ब्याज की दर 9 फीसदी होती है तो 5% ब्याज सरकार भरेगी। यह सुविधा 15वीं विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों को मिलेगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला लेना बाकी हैं। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। इसमें शर्त यह रहेगी कि यदि कोई सदस्य पहले वाहन के लिए कर्ज ले चुका है या राजधानी में उसका आवास है तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। कैबिनेट में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%  आरक्षण सुविधा दिए जाने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाएगा। इस बारे में कैबिनेट पहले ही आर्थिक वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण दिए जाने का फैसला ले चुकी है। इसके साथ ही महिला बाल विकास के सेफ सिटी कार्यक्रम को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसके तहत शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाने हैं। इस योजना में खर्च होने वाली राशि केंद्र से राज्य सरकार को मिलेगी। 

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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