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5 दिन की रिमांड के बाद, अशोक गोयल को भेजा जेल

भोपाल। 75 करोड़ की जमीन कि धोखाधड़ी के आरोपी पंचसेवा गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष और बिल्डर अशोक गोयल को पाँच दिन की रिमांड के बाद सोमवार को कोर्ट ने पेश किया गया। जहां से मजिस्ट्रेट श्याम सुंदर झा ने अशोक को जेल भेज दिया।

पंचसेवा संस्था अध्यक्ष अशोक गोयल और उनके बेटे अंचित गोयल के खिलाफ रातीबाड़ पुलिस ने 75 करोड़ की जमीन की धोखाधड़ी के आरोप मे एफआईआर दर्ज की थी। दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। लेकिन पुलिस ने अदालत में बताया कि दोनों जांच मे सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसे मे आशंका हैं कि अगर उन्हे  जमानत मिली तो यह साक्ष्य प्रभावित कर सकते है। जिसके बाद न्यायाधीश चंद्रदेव शर्मा ने दोनों की अग्रिम जमानत नामंजूर करते हुए लिखा था कि वर्तमान समय में सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों के साथ की जा रहीं धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए अशोक और अंचित गोयल को अग्रिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए उनकी जमानत रद्द की जारी है। अशोक की गिरफ्तारी के बाद अभी अंचित की गिरफ्तरी होना बाकी है।

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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