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हाईकोर्ट का आदेश सैफिया एजुकेशन सोसायटी को पक्षकार बनाया जाये

भोपाल। सालो से चल रहे राजधानी रियासत के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्ला खाँ 66 एकड़ जमीन के मामले ने हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया हैं जिसके चलते मामले ने नया मोड आ गया हैं। कोर्ट के आदेश हैं कि महल कसरे-ए-सुल्तानी में सैफिया कॉलेज संचालित कर रही सैफिया एजुकेशन सोसायटी को भी पक्षकार बनाया जाए। महल 35.70 एकड़ में हैं। ये आदेश जस्टिस अंजुली पालो की एकलपीठ ने दिया है। 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

दरअसल, नवाब की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बेटी राबिया सुल्तान ने मंझली बहन साजिदा सुल्तान के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया। उन्होंने यह वाद साजिदा सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में पिता की संपत्ति को लेकर किया था। वहीं साजिदा ने 7 जून 1985 को एक करार करते हुए कसरे-ए-सुल्तानी महल सैफिया एजुकेशन सोसायटी को सौंप दिया था। इस पर राबिया की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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