जयपुर : राजस्थान की विधानसभा में शुक्रवार को पहला (राइट टू हेल्थ बिल ) पेश होगा | कांग्रेस नें 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में
यह वादा किया था कि यह बिल पास हुआ तो कोई भी हॉस्पिटल मरीज का उपचार करने से पहले फीस जमा करने को नहीं कहेगा |
और अगर ऐसा किया तो कार्यवाही होगी | स्वस्थ सेवा संबंधी शिकायत का 24 घंटे के अंदर अंदर पालन करना होगा आदेश न मानने पर
कैस चला जायगा | एक माह में ज़िला और उसके बाद एक माह में स्टेट हेल्थ अथारिटी को प्रकरण में कार्यवाही करनी होगी | मरीज
वेब पोर्टल या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे | ज़िला स्वस्थ प्राधिकरण में कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया हैं स्टेट अथारिटी
मे किसी आईएएस को अध्यक्ष बनाया जायगा |
मरीज की मौत के बाद परिजन बकाया पैसा न दे सके तो भी अस्पताल शव देने से मना नहीं कर सकेंगे मरीज के इलाज से संबन्धित
सारी जानकारी परिजन को देनी होगी अस्पताल मरीज को उपचार से पहले फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे