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आरोपियों के घर गिराने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई कोर्ट के आदेश बिना, बुलडोजर चलाना गलत

गुवाहाटी :  ( नुजहत सुल्तान ) चीफ़ जस्टिस  आरएम छाया और जस्टिस सौमित्र सैकिया की बेंच थाने में आग लगाने के आरोपियों के घर बुलडोजर से गिराने के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई | जज बोले यह किस कानून में लिखा हैं कि अपराध की जांच के लिए पुलिस बिना किसी आदेश आरोपी के घर पर बुलडोजर चला सकती हैं | बिना कोर्ट के आदेश तो पुलिस किसी आरोपी के घर की तलाशी भी नहीं ले सकती तो बुलडोजर कैसे चलाया, चीफ जस्टिस ने मौखिख टिप्पणी करते हुए कहा कि एसपी, आईजी, डीआईजी, होने का यह मतलब नहीं कि आप कानून के नियमों का उलंघन करे सिर्फ इसलिए कि आप पुलिस प्रमुख हैं, किसी का घर नहीं तोड़ सकते आपराधिक कानून प्रक्रिया अनुमति नहीं देती यदि अनुमति दी जाए, तो देश में कोई सुरक्षित नहीं हैं |  कोर्ट नें कहा कि कानून और व्यवस्था, ये दोनों शब्द एक उद्देश्य के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं | कोर्ट ने कहा, इस तरीके से कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं करते है | आप किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन आपके एसपी को घर पर बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं हैं |

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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