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ज़िलाबदर के बाद अब मोहल्लाबदर करने के आदेश जारी महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को दो महीने मोहल्ले से बाहर रहने की सज़ा |

भोपाल : ( नुजहत सुल्तान ) मामला स्टेशन बज़रिया थाना क्षेत्र के द्वारका नगर का हैं मोहल्ले में रहने वाला पप्पू नाम का युवक जो काफी दिनों से  एक महिला को परेशान कर रहा था |  रोजान उसके सामने अश्लील हरकते करता महिला की छेड़छाड़ करता गाली ग्लोच करते हुए पुराने अपराध में समझौता करने के लिए उकसा रहा था | महिला के समझाने पर भी उसकी हरकते बंद नहीं हुई तब महिला नें पुलिस में शिकायत दर्ज की | डीसीपी ने इन आरोपों की थाना प्रभारी अनिल मौर्य के जरिए जांच कारवाई | इसके बाद आरोपी की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 (1) (3) के तहत आदेश जारी कर दिए | जिसमें युवक को करीब दो महीने तक के लिए मोहल्ले में भटकने का हुक्म नही होगा महिला के घर के आसपास  पाए जाने पर उसको सज़ा दी जाएगी यह आदेश ज़िला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे मोहल्लाबदर कहा जाएगा प्रदेश में पहली बार भोपाल के युवक पर मोहल्लाबदर का आदेश हुआ हैं | इस आदेश के अंतर्गत आरोपी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहते हुए सामाजिक प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करेगा और दो महीने तक द्वारका नगर में प्रवेश नहीं करेगा और किसी भी प्रकार से पीड़िता को परेशान नहीं करेगा | हर हफ्ते थाने में हाज़िरी देना होगी और थाने आते जाते समय उसको सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा |

भोपाल : ( नुजहत सुल्तान ) मामला स्टेशन बज़रिया थाना क्षेत्र के द्वारका नगर का हैं मोहल्ले में रहने वाला पप्पू नाम का युवक जो काफी दिनों से  एक महिला को परेशान कर रहा था |  रोजान उसके सामने अश्लील हरकते करता महिला की छेड़छाड़ करता गाली ग्लोच करते हुए पुराने अपराध में समझौता करने के लिए उकसा रहा था | महिला के समझाने पर भी उसकी हरकते बंद नहीं हुई तब महिला नें पुलिस में शिकायत दर्ज की | डीसीपी ने इन आरोपों की थाना प्रभारी अनिल मौर्य के जरिए जांच कारवाई | इसके बाद आरोपी की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 (1) (3) के तहत आदेश जारी कर दिए | जिसमें युवक को करीब दो महीने तक के लिए मोहल्ले में भटकने का हुक्म नही होगा महिला के घर के आसपास  पाए जाने पर उसको सज़ा दी जाएगी यह आदेश ज़िला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे मोहल्लाबदर कहा जाएगा प्रदेश में पहली बार भोपाल के युवक पर मोहल्लाबदर का आदेश हुआ हैं | इस आदेश के अंतर्गत आरोपी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहते हुए सामाजिक प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करेगा और दो महीने तक द्वारका नगर में प्रवेश नहीं करेगा और किसी भी प्रकार से पीड़िता को परेशान नहीं करेगा | हर हफ्ते थाने में हाज़िरी देना होगी और थाने आते जाते समय उसको सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया जाएगा |

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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