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मवेशियों की हत्या या हमला करने वाले पर 1 लाख जुर्माना, 5 साल कैद का प्रावधान |

नई दिल्ली : केंद्र सरकार पशुओं को मारने या उन पर जानलेवा हमला करने वाले पर अब कड़ी कार्रवाही करेगी मवेशियों पर क्रूरता की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिनियम मे संशोधन कर कड़े प्रावधान जोड़ेगी | यदि कोई व्यक्ति किसी भी पशु को जहर देकर या घातक हथियार से मारने की कोशिश करता हैं तो इसके लिए 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा और 5 साल तक की सज़ा होगी इसके अलावा आवारा कुत्ते को मारने पर भी 75 हज़ार रुपए जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा भुगतनी होगी | यही अपराध दोबारा करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 3 साल कैद, जिसके पास शव मिलेगा उसे हत्यारा माना जाएगा  ड्राफ्ट कानून पर सभी राज्यो से सुझाव मांगे गए हैं | वर्तमान मे पशुओं को चोट पहुंचाने पर 10 से 50 रुपए जुर्माना लगेगा, ड्राफ्ट कानून मे 1000 रुपए से 75 हज़ार रु. तक जुर्माना देना होगा | अभी पशुओं को मारने या हमला करने वाले को 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान हैं | ड्राफ्ट कानून मे 3 साल कैद की सज़ा का हुक्म हैं |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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