भोपाल : मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जुर्माने की राशि में संशोधन करते हुए बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर 300 रुपए जुर्माना लगाया हैं जबकि पहले यह जुर्माना 2.50 रु. था | सायलेंसर को मोडिफ़ाइड कराकर या हार्न से प्रतिबंधित क्षेत्र में दोबारा आवाज़ करने पर दो हज़ार जुर्माना लगेगा | बिना अनुमति के किसी ने बाइक या कार रेस में भाग लिया तो पहली बार मे उसे 5 हज़ार और दूसरी बार में 10 हजार जुर्माना देना होगा | ओवरलोड वाहन से यदि सड़क को नुकसान पहुंचता हैं तो जुर्माने की राशि 10 हज़ार रुपए रहेगी पहले यह 1,000 रु. थी | यदि किसी प्रकार के जुलूस या धरना प्रदर्शन में कोई एंबुलेंस को रोकता हैं तो उसे 10 हज़ार रु. दंड देना होगा | कैबिनेट ने निर्णय लिया हैं कि यदि कोई गाड़ी तय मानक से ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं तो पहली बार में 1 हज़ार रु. जुर्माना होगा दूसरी बार यह राशि बढ़कर 10 हज़ार रु. हो जाएगी बड़े वाहनों पर 5 हज़ार रु. जुर्माना लगेगा | वाहनों में तय परमिट से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना अब 200 रु. रहेगा पहले यह 1500 रु. था |
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