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गोह का शिकार करने वाले दो आरोपियों को 3-3 साल की सज़ा,10-10 हज़ार रुपए अर्थ दंड, |

भोपाल : 13 अगस्त 2016 को विदिशा रोड पर भटखेड़ी चौराहा पुलिया के पास एक मोटर साइकिल को पुलिस ने रोका था विदिशा की  तरफ जा रही इस मोटर साइकिल पर दो युवक कुछ सामान रखकर ले जा रहे थे | मोटर साइकिल वकील पुत्र सब्जीनाथ निवासी उज्जैन चला रहा था और श्याम पुत्र रमेश निवासी सीहोर पीछे बैठा था | बंधे हुए सामान की पुलिस ने जांच की तो उस बोरी में कपड़ों के अलावा एक प्लास्टिक की बोरी में  दो ज़िंदा वन्य प्राणी गोह पाए गए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था | इन दोनों आरोपियों को गोह का शिकार करने और तस्करी करने के जुर्म में 3-3 साल की सज़ा का कारावास दिया गया हैं और 10-10 हज़ार अर्थ दंड से दंडित किया हैं | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया हैं |

 

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