ब्रेकिंग न्यूज़ मुंबई : सलमान खान के घर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार आरोपी हिरासत में फंदे पर लटका मौत |                खंडवा : मार्कशीट में जन्मतिथि देखकर प्रेम विवाह करने वाली लड़की निकली नाबालिग प्रेमी गिरफ्तार |                 दतिया : डायनामाइट में पत्थर मारते ही विस्फोट, दो युवकों की मौत |                इंदौर : फर्जी बिल कांड में तीन कर्मचारी बर्खास्त |                इंदौर : कांग्रेस नेता मनोज सुले ने अपने कोल्ड स्टोरेज में फांसी लगाकर की अत्महत्या |                रतलाम : गला दबाकर पत्नी की हत्या कर आत्महत्या दिखाने के लिए मुंह में डाला जहर |                आलीराजपुर : शादी में जा रहे 2 भाइयों की ट्रक की चपेट में आने से मौत |                राजगढ़ : जंगल में पेड़ पर लटका मिला 72 दिन से गायब युवक का कंकाल |                झाबुआ : साड़ी के फंदे में फर्श पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका |                  
रेरा एजेंट की योग्यता सवालों के घेरे में एक्ट के नियम कायदों को जाने बिना ही एजेंट करवा रहे प्रॉपर्टी की सौदेबाजी |

भोपाल/इंदौर : ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए रेरा प्राधिकरण में रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट की योग्यता पर उठाए गए सवालों में इस बात का खुलासा हुआ कि जिन एजेंट को एक्ट के नियम-कायदों की जानकारी ही नहीं है वो ही अधिकृत एजेंट के तौर पर प्रॉपर्टी के सौदे करवा रहे हैं | प्रदेश में प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा प्राधिकरण में पंजीयन ज़रूरी है बिल्डर की नई संपत्ति ग्राहकों को बेचने वाले रियल एस्टेट एजेंट का पंजीयन भी धारा -9 में आवश्यक किया गया है | ऐसा इसलिए कि संपत्ति के सौदे में विवाद होने, संपत्ति समय पर नहीं मिलने या वादे के मुताबिक काम नहीं किए जाने को लेकर ग्राहक बिल्डर के साथ अपने एजेंट के खिलाफ भी रेरा एक्ट की धारा-31 के तहत कार्रवाई कर सके | एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक ग्राहक को संपत्ति बेचने के लिए जितना बिल्डर जिम्मेदार होते हैं उतना ही एजेंट भी | एजेंट संपत्ति बेचने के लिए ग्राहक से जो वादा करते हैं, उसे बिल्डर का वादा ही माना जाता है | लेकिन शर्त ये है कि वह एजेंट रेरा एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो रेरा के इसी नियम के चलते रेरा प्राधिकरण में 1523 एजेंट रजिस्टर्ड हैं इनमें भोपाल के 87 एजेंट हैं, जिनमें से सिर्फ 46 ही एक्टिव हैं | दरअसल महाराष्ट्र में रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड होने से पहले 20 घंटे का प्रशिक्षण लेने के बाद परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जबकि मप्र में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है |

 

Advertisment
 
प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
Copyright © 2016-17 LOKJUNG.com              Service and private policy              Email : lokjung.saify@gmail.com