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राहुल गांधी की सांसदी बहाली का रास्ता हुआ साफ, राहुल गांधी की सज़ा के फैसले को रद्द करते हुए अपील लंबित रहने तक सज़ा पर लगी रोक |

नई दिल्ली : 05/08/2023 : कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क रखे | अदालत ने दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया था | राहुल ने अपील मे मोदी सरनेम मानहानि मामले में सज़ा पर निलंबन से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी | शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है | सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी की सांसदी बहाली का रास्ता साफ हो गया है | जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को फैसले में अधिकतम सज़ा सुनाने के कारण भी बताने चाहिए थे | हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया | अगर राहुल गांधी को एक साल 11 महीने की सज़ा होती तो उन्हें बतौर सांसद अयोग्य करार नहीं दिया जाता | पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं इससे न सिर्फ राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ बल्कि, उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कहा कि, सत्य हमेशा जीतता है लोकतंत्र की जीत हुई है | भाजपा का राहुल के खिलाफ षड्यंत्र बेनकाब हो गया है | वहीं राहुल गांधी ने फैसले के बाद कहा कि, आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो सच्चाई की जीत होती है जो भी हो मेरा रास्ता साफ है जनता ने जो प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए धन्यवाद |   

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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