नई दिल्ली : 30/10/2023 : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 25 अक्टूबर को कहा कि राज्य कोयला, जल, पवन, सौर या परमाणु स्त्रोत से उत्पन्न हुई बिजली पर किसी भी तरह का कर नहीं लगा सकते हैं | ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि राज्य सरकारों ने विकास शुल्क/ कोष की आड़ में विभिन्न स्त्रोतों से बिजली उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क लगा लिया है | पत्र में कहा गया है कि, संवैधानिक रूप से कर/शुल्क लगाने की शक्तियां विशेष रूप से सातवीं अनुसूची में आती हैं | इसमें साफ बता दिया गया है कि इस पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है | राज्यों की ओर से इस तरह का कोई भी शुल्क लगाना गैरकानूनी और असंवैधानिक है |
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