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हाई कोर्ट ने कंपनी पर 100 करोड़ रु. गबन के आरोप में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है |

जबलपुर : 02/12/2023 :  हैदराबाद की कंपनी ट्रांसस्टॉय इंडिया लिमिटेड पर 100 करोड़ रु. गबन के आरोप लगाए गए थे | इस मामले में कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है | कोर्ट के सामने रखे बिंदुओं के मुताबिक कंपनी के एमडी श्रीधर चेरकुरी पहले से ही हैदराबाद में रु. से अधिक के ईडी धोखाधड़ी मामले का सामना कर रहे हैं | 7000 करोड़ उनकी कंपनी 2018 से परिसमापन के अधीन है | जिसमें आरोप लगाया गया था कि रुपयों की वसूली की गई है | 100 करोड़ निर्दोष जनता से ले लिए और जो टोल रोड बनाया गया था, उसे निधि देने के लिए बैंकों में जमा नहीं किया गया | वकील सिद्धार्थ शर्मा ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अनुबंध नागरिक प्रकृति का है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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