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व्यापारियों को सीजीएसटी एक्ट की धारा 74 में दिए गए नोटिस में गड़बड़ी या घोटाला स्पष्ट करना होगा, महज टैक्स का भुगतान न होने पर ये धारा नहीं लगाई जा सकती |

भोपाल : 25/12/2023 : सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने सीजीएसटी एक्ट की धारा 74 में व्यापारियों को दिए जाने वाले नोटिस पर नया फरमान जारी कर दिया है | बोर्ड का कहना है कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ टैक्स पेमेंट न होने पर नोटिस न दिए जाएं | यदि व्यापारियों को सीजीएसटी एक्ट की धारा 74 के तहत नोटिस दिया जाता है तो उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट करना होगा कि कोई गड़बड़ी हुई है या किसी तरह का फ्रॉड हुआ है या जान बूझकर जानकारी छुपाई गई या गलत जानकारी दी गई | ये धारा सिर्फ इस आधार पर नहीं लगाई जा सकती कि टैक्स का भुगतान नहीं हुआ है | निर्देशों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं मामलों में ये धारा लगाई जाए जहां ये फ्रॉड या गलत जानकारी दिए जाने के सबूत हों और नोटिस मे उन सबूतों को भी जोड़ा जाना चाहिए | यदि व्यापारी नोटिस मिलने पर फ्रॉड या जान बूझकर की गई गड़बड़ी पर विभाग से जानकारी मांगता है तो उसे रिलीफ़ मिल सकती है |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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