भोपाल : 29/2/2024 : नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेशभर में केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य शासन ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि अब प्री-प्राइमरी व प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के एडमिशन के लिए 1 अप्रैल की स्थिति में न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा तय होगी | इस संबंध में सभी कलेक्टर्स, डीईओ और डीपीसी को निर्देश जारी हो गए हैं | इसमें कहा गया है कि प्रदेश के किसी भी सरकारी व निजी स्कूलों में 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को केजी-1 में एडमिशन नहीं मिलेगा |
|