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मिलावटखोरों पर कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा मिलावट करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए |

ग्वालियर : 13/03/2024 : दूध व दूध से बने उत्पादों में हो रही मिलावट के मामले में पूर्व में मप्र हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ग्वालियर सहित अन्य शहरों के प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे | ताकि प्रवेश द्वार पर ही दूध को चैक कर लिया जाए कि इसमें मिलावट तो नहीं | साथ ही नियमित सैंपलिंग के आदेश भी दिए थे | आदेश का पालन नहीं होने पर वर्ष 2021 में अवमानना यचिका दायर की गई | मंगलवार को हुई सुनवाई में फूड सेफ़्टी कमिश्नर डॉ. सुदाम पी खांडे भी कोर्ट में मौजूद रहे | शासन की ओर से दो साल तक की गई सैंपलिंग व उनके परिणाम के आंकड़े प्रस्तुत किए | शासन की ओर से बताया गया कि एक से अधिक बार मिलावट करने वालों पर 25.22 करोड़ रु. की पेनल्टी लगाई गई है और 6 लोगों को जेएमएफसी ने सज़ा दी है | फूड विभाग की इस कार्रवाई पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग कलेक्शन एजेंट हैं क्या ? सिर्फ पेनाल्टी लगाकर बात नहीं बनेगी, ऐसे मिलावटखोरों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए | उन्होने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही | जवाब देने के लिए शासन की ओर से समय मांगा गया है, अब मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी |

 

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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