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सूचना आयोग ने कहा कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन और संचालन के अप्रूवल संबंधी जानकारी रोकना अपराध माना जाएगा |

भोपाल : 15/03/2024 : जबलपुर की सुनीता तिवारी ने शहर में स्टार हॉस्पिटल के वर्ष 2020 से 2021 व वर्ष 2022 के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज़ आरटीआई में मांगे थे, पर जानकारी नहीं दी गई थी | सुनीता का आरोप है कि चिकित्सा में लापरवाही से उनकी बच्ची की जान गई थी | और उक्त अस्पताल डॉ. राजीव जैन द्वारा अवैधानिक रूप से चलाया जा रहा है | लेकिन ये जानकारी जबलपुर के सीएमएचओ ने उपलब्ध नहीं कराई | अपील करने पर संचालक स्वास्थ्य ने जानकारी देने के लिए आदेश दिया, लेकिन फिर भी जानकारी नहीं दी गई | सीएमएचओ की लापरवाही को देखते हुए सूचना आयोग ने सुनीता तिवारी को 5 हज़ार रु. का हर्जाना राशि देने के आदेश जारी किए हैं | वहीं सूचना आयोग ने आदेश दिए कि आरटीआई में मांगी गई अस्पताल के रजिस्ट्रेशन और संचालन की जानकारी रोकना अपराध माना जाएगा | आरटीआई के तहत 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन व संचालन के अप्रूवल संबंधी जानकारी राज्य के किसी भी क्लीनिक व अस्पताल से ली जा सकती है | राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ विषय है, और इस जानकारी को देने से अवैध रूप से संचालित चिकित्सालय और अस्पतालों  पर लगाम लगेगी |

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प्रधान संपादक समाचार संपादक
सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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