भोपाल : 16/03/2024 : यूजीसी के दिशा निर्देश में सभी यूनिवर्सिटी में लोकपाल की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है, विवि में लोकपाल छात्रों की शिकायतों का निवारण करते हैं, यह छात्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई भी करते हैं | लोकपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो पूर्व कुलपति, रिटायर प्रोफेसर को डीन, एचओडी के रूप में काम करने का अनुभव हो, यूजीसी ने कई बार लोकपाल की नियुक्ति न करने वाले विवि को नियुक्ति को लेकर रिमाइंडर भी जारी किए हैं | सभी विवि को दिसंबर तक लोकपाल की नियुक्ति करनी थी | इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर नियुक्ति की गई तो इसकी सूचना दी जाए | जारी निर्देश के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति न करने पर राजधानी के राजीव गांधी प्रौद्दोगिकी विवि (आरजीपीवी) और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विवि सहित प्रदेश के 27 सरकारी और निजी विवि को यूजीसी ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है | इन सभी विवि ने अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है | डिफॉल्टर विवि में 10 सरकारी और 17 निजी विवि शामिल हैं | देशभर में 228 डिफॉल्टर विवि की लिस्ट जारी की गई है | इसके पहले जनवरी में यूजीसी ने डिफॉल्टर विवि की एक लिस्ट जारी की थी, यह दूसरी बार है जब फिर से लिस्ट जारी की गई है |
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