भोपाल : 20/03/2024 : 30 अप्रैल 2011 में परिवादी श्यामलाल ने राय पिंक सिटी में बंगला खरीदने के लिए बुकिंग की थी | बुकिंग के 24 महीने बाद राय पिंक सिटी द्वारा परिवादी को यह बंगला प्रदान किया जाना था | लेकिन तय समय पर परिवादी को बंगला नहीं दिया गया | जिस कारण परिवादी को 8 हज़ार प्रतिमाह किराया देकर दूसरे मकान में रहना पड़ा | उन्होने बताया कि बंगला मिलने के बाद उसमें कई तरह की खामियां पाई गईं | जिसकी शिकायत श्यामलाल ने होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी से की, लेकिन उनका समाधान नहीं किया गया | जिसके बाद 2016 में उसने उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया | श्यामलाल ने 6 लाख 80 हज़ार रु. दिलाए जाने की मांग रखी थी | इस मामले में आयोग ने मकान में सुधार के लिए मेसर्स राय होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा परिवादी श्यामलाल रजक को कुल 3 लाख 57 हज़ार रु. अदा करने के आदेश दिए हैं |
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