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केजरीवाल के ईडी हिरासत में रहकर आदेश जारी करने से बढ़ा विवाद |

नई दिल्ली : 28/03/2024 : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहकर एक और आदेश जारी कर दिया है | उनका दावा है कि हिरासत व जेल में ही वह सरकार चला सकते हैं | उन्होने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा कि मोहल्ला क्लीनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए | उनके हिरासत में रहते हुए आदेश जारी करने पर विवाद बढ़ गया है | इस मामले में ईडी ने जांच करने की बात कही है | केजरीवाल के हिरासत या जेल से ही सरकार चलाने के दावों पर विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसा व्यवहारिक नहीं लगता | सीएम को आदेश जारी करने की सुविधा पाने के लिए मजिस्ट्रेट को अर्जी देनी होगी | दरअसल सीएम को कस्टडी या जेल में रहकर आदेश जारी करना आसान नहीं होता है, सरकारी आदेश की प्रक्रिया की एक फाइल होती है यह निचले स्तर से चलती है | फिर संबंधित विभाग का मंत्री अनुशंसा करता है | उसके बाद सीएम कैबिनेट की सलाह से हस्ताक्षर कर आदेश जारी करते हैं | जेल या कस्टडी में ऐसी फाइल पहुंचाकर आदेश लिखवाना और हस्ताक्षर करवाना मुश्किल होता है | केजरीवाल ने जो आदेश जारी किए हैं उनका कानूनी और प्रशासनिक औचित्य नहीं है | जेल में रहकर जेल मैन्युअल फॉलो करना होगा, ऐसे में अफसरों से मिलना, बैठक में बाधा आ सकती है | ऐसे में कैबिनेट का सबसे वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट बैठक ले सकता है | सीएम न जेल से कैबिनेट बैठक में भाग ले सकते हैं और न ही जेल में बैठक बुला सकते हैं | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बैठक की अनुमति जेल मैन्युअल नहीं देते | पार्टी विधायक व मंत्री कोर्ट जाते हैं तो वहाँ भी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है |

 

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सैफु द्घीन सैफी डॉ मीनू पाण्ड्य
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